हरियाणा सरकार की तरफ से विकलांग पेंशन (Haryana Viklang Pension Yojana) की शुरुआत की गयी थी. आपको जानकारी के लिए बता दे कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक विकलांग योजना पहले भी शुरू की गई थी परन्तु उसमें कुछ खामियां थी तो उसे बंद कर दिया गया था लेकिन अब इस योजना को विकलांगों के लिए एक बार फिर से शुरू किया गया है. हरियाणा राज्य में रहने वाले विकलांग लोग ही इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं. आज के इस पोस्ट में हम विकलांग पेंशन योजना हरियाणा से जुडी सभी जानकारी सांझा करेंगे.
Table of Contents
Highlights- Haryana Viklang Pension Yojana
स्कीम का नाम : हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
लाभार्थी : असमर्थ पेंशनर
विभाग : सामाजिक कल्याण योजना
पेंशन राशी : 1800 रूपए हर महीने
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021– New Updates
1. हरियाणा राज्य में जो व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) के अंतर्गत आवेदन करना अनिवार्य है.
2. इस योजना के तहत हरियाणा में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को हरियाणा सरकार की तरफ से हर महीने कुल 1800 रूपये की धनराशि पेंशन के रुप में दी जा रही है.
5. हरियाणा सरकार ने हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 को एक बार फिर से शुरू कर विकलांग व्यक्तियों में एक नई उर्जा संचार का काम किया है.
4. Haryana Viklang Pension Yojana का फ़ायदा उठाने के लिए विकलांग व्यक्ति को हरियाणा राज्य का निवासी होना बेहद जरूरी है.
5. साथ ही साथ में बता दें कि सरकार की तरफ़ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, इसके बाद उन्हें उनकी विकलांगता के हिसाब से ही विकलांग पेंशन दी जाएगी.
6. Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति केपास विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए.
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 का मुख्य उद्देश्य
Haryana Viklang Pension Yojana 2021 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दे कर उन्हे आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जा सके. इस योजना की सहायता से विकलांग व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर बिना किसी मुश्किल के अपना जीवन यापन कर सकते हैं और साथ ही वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते है.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 के लिए पात्रता
1. शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.
2. विकलांग पेंशन योजना हरियाणा का फ़ायदा उठाने के लिए हरियाणा का निवासी होना बेहद जरूरी है.
3. आवेदन करने के लिए आवेदक को कम से कम 3 वर्ष पहले से ही हरियाणा में रहना चाहिए.
4. आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी जरूरी है.
5. वह व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल दिखाई नही देता है, वे सभी लोग भी विकलांगों की कैटेगरी में आएंगे.
6. विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है जिसमें उसे 60% से लेकर 100% विकलांग होना जरूरी है.
7. जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग हो जाता है, वह सभी लोग भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं.
8. यदि कोई व्यक्ति पोलियो ग्रस्त है फिर कोई एक्सीडेंट में विकलांग हुआ है तो, वह भी Haryana Viklang Pension Yojana के अन्तर्गत पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का नहीं उठा सकते फ़ायदा
1. वृद्धा पेंशन योजना का लाभ उठाने वाले लोग इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते है.
2. बता दें कि विधवा पेंशन योजना का फ़ायदा उठाने वाली महिलाएं भी इस योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकती है.
3. यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है तो वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.
4. अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी पद पर काम कर रहा है तो हो वह भी इस योजना का किसी भी हालत में लाभ नहीं उठा सकता है.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
1. हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. राशन कार्ड
4. आधार कार्ड
5. वोटर आईडी
6. विकलांगता का सर्टिफिकेट
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2021 आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना (Haryana Viklang Pension Yojana) का फ़ायदा उठाने के लिए आवेदक ई- दिशा सेंटर या अटल सेवा केंद्र पर जाकर बिना किसी दिक्कत का सामना करते हुए बिल्कुल आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
Contact- Haryana Viklang Pension Yojana
The Director General, Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India, SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd Floor, Sector 17-A, Chandigarh
Phone: 0172-2713277
Email: [email protected]
Helpline No.: 0172-2715090
Frequently Asked Questions- FAQ
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो विकलांग जन होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की है और वह 60 से 100 प्रतिशत तक की विकलांगता का सामना कर रहे है, वे हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको हरियाणा का निवासी होना जरूरी है?
जी हां, लाभार्थी हरियाणा में पिछले तीन सालों से निवास कर रहा हों.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज़ कौन से है?
आवेदन करने के वाले के पास शारीरिक रूप से विकलांगता सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए.
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन समय समय समस्या आने पर क्या करें?
आप इस 0172-2715090 टोल फ्री नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं.
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