Haryana Govt Loan Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. आज हम आपको हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई मातृशक्ति उद्यमिता योजना के बारे में जानकारी देने वाले हैं। हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि कौन-कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, किस प्रकार महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है।
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इन्हीं महिलाओं को मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही मातृशक्ति उद्यमिता योजना के लिए 18 साल से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही आवेदन कर सकती है।आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। वहीं आवेदक महिला किसी भी बैंक के लिए ऋण पर डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिला को आत्मनिर्भर बनाना है, इसके जरिए उन्हें कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वह 3 सालों के अंदर इस लोन की रीपेमेंट कर सकती है, इस लोन के जरिए परिवहन वाहन, ऑटो रिक्शा, छोटे मालवाहक, ई रिक्शा, टैक्सी लेकर वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती है। इसके अलावा सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं जैसे कि सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकापी शॉप, पापड़ बनाना,अचार बनाना आदि काम भी शुरू कर सकती है।
जरूरी डॉक्यूमेंट
- राशन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
ऐसे करे आवेदन
अगर आप भी महिला है और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है, तो आप ऑफिशल वेबसाइट के जरिए आसानी से आवेदन कर सकती है या फिर आप जिला प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क कर सकती है। उसके बाद भी आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी।