Haryana Kache Karmchari News: खुशी से झूम उठे कच्चे कर्मचारी, अगले 6 महीनों में होंगे पक्के

Haryana Kache Karmchari News: हरियाणा में लाखों कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दे कि नियमित होने का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है, आज हम आपको इसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट

जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से विभिन्न नीतियों के तहत दाखिल याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया गया कि 1996 की नीति के तहत किसी भी कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, वहीं साल 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर पक्का कर दिया जाएगा इससे कच्चे कर्मचारी भी काफी खुश दिखाई दे रहे है।

इस प्रकार मिलेगा लाभ

अगर कोई भी कर्मचारी इन नीतियों के अनुसार अयोग्य पाया जाता है, तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से ही बकाया सैलरी का लाभ मिलेगा परंतु इस पर किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया गया कि साल 2014 में नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पहले की भांति किसी भी नीति के तहत किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, जो कर्मचारी साल 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे। उन पर 2024 में लागू किए गए नए अधिनियमों के तहत विचार किया जाएगा।

इस फैसले के बताया खिलाफ

2014 की नीति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतिम फैसला आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों के दावों पर पूर्ण विचार किया जाएगा, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 के अधिसूचना पर भी सख्त टिप्पणी की है और इसे सुप्रीम कोर्ट के साल 2006 के उमा देवी के फैसले के भी खिलाफ बताया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को उन सभी कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करनी होगी, जो साल 2014 के अधिसूचना और उससे पहले की नीतियों के तहत नियमितीकरण के पात्र हो सकते हैं।


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